संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। चार साल पहले हुई लूट की वारदात में दोषी पाए गए दो लोगों को अदालत ने 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों पर 25 -25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
पंजाब के गांव मजीठा निवासी परगट सिंह ने प्रताप नगर पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह ट्रक को लेकर ताजेवाला में खनन सामग्री लेने के लिए गया था। नौ सितंबर 2018 को जब वह ताजेवाला पहुंचा तो कुछ युवकों ने उस पर हमला कर दिया और गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। इसके बाद चाकू के बल पर उससे 28000 रुपये और दस्तावेज छीनकर फरार हो गए थे। इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर प्रताप नगर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। घटना के चार साल बाद एडिशनल सेशन जज जगदीप सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने गांव पीपली माजरा निवासी सलमान और रायपुर यूपी निवासी सूफियान को दोषी करार देते हुए 10 -10 साल की सजा सुनाई है।