फोटो 14: सोनीपत के खरखौदा में लेबर चौक पर एकत्रित श्रमिकों को उनके अधिकारों से अवगत कराते अधिवक
खरखौदा। उपमंडल लीगल सेल की ओर से शुक्रवार की सुबह लेबर चौक पर श्रमिकों और मजदूरों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। अधिवक्ता मोहित कौशिक ने कहा कि मजदूर वर्ग देश की आर्थिक रीढ़ है। इसलिए उनका अधिकार सुरक्षित रखना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति मजदूर से काम करवाकर उसकी मजदूरी नहीं देता, बंधक बनाकर काम करवाता है या जान जोखिम में डालने वाला कार्य करवाता है तो ऐसी स्थिति में कानून उनकी सुरक्षा करता है। ऐसे मामलों में तत्काल न्यायालय की शरण ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों को साप्ताहिक अवकाश, निश्चित कार्य समय और सुरक्षित कार्य वातावरण का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने कहा कि 8 घंटे से अधिक कार्य मजदूर की सहमति के बिना नहीं कराया जा सकता। साथ ही मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच करवाना उद्योग प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी मजदूर का अधिकार हनन होता है तो वह लेबर कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकता है। न्यायालय की ओर से मुफ्त में कानूनी सलाह और वकील की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है।