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अंडे के 40 रुपये मांगने पर मार दी थी गोली, दोषी को पांच साल की कैद

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सोनीपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद गोयल की अदालत ने जानलेवा हमला करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी करार दिए गए युवक ने अंडे के पैसे मांगने पर रेहड़ी संचालक को गोली मार दी थी। दोषी को पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर सात माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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गांव नगर निवासी मनीष ने 21 जनवरी, 2018 को पुलिस को बताया था कि वह दो साल से गांव के पास सोनीपत रोड पर अंडे की रेहड़ी लगाते हैं। वह 20 जनवरी, 2018 की रात माता मंदिर के पास रेहड़ी लगाकर खड़ा था। इसी दौरान एक बिना नंबर प्लेट की बाइक पर दो युवक उसके पास आए थे। उन्होंने उससे खाने के लिए चार अंडे लिए थे। जब वह अंडे खाकर जाने लगे थे तो उसने उन्हें 40 रुपये देने को कहा था। इस पर उन्होंने पैसे देने के बजाय पिस्तौल निकाल ली थी। उन्होंने उसे मारने की धमकी देते हुए गोली चला दी थी। गोली उसकी हथेली पर लगी थी। बाद में दूसरे युवक ने गोली चलाने का प्रयास किया तो उसने पिस्तौल पकड़ने का प्रयास किया था। जिसमें पिस्तौल मौके पर ही गिर गई थी। बाद में लोगों के आने पर वह खंभे के पास बाइक छोड़कर अंधेरे में भाग गए थे। घायल मनीष को खानपुर महिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। पुलिस ने मनीष के बयान पर अज्ञात के खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए सिटी थाना गोहाना पुलिस ने गांव बुटाना निवासी सुरेंद्र के साथ एक नाबालिग को पकड़ा था। नाबालिग का मामला जुवेनाइल कोर्ट में चला गया था।
मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद गोयल की अदालत ने आरोपी सुरेंद्र को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को भादंसं की धारा 307 में पांच साल की कैद व साढ़े सात हजार रुपये जुर्माना तथा अवैध शस्त्र अधिनियम में दो साल की कैद व ढाई हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर सात माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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