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धार्मिक स्थल की आड़ में 200 गज जमीन पर किया कब्जा, चलाया बुलडोजर

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धार्मिक स्थल की आड़ में 200 गज जमीन पर कब्जा, चलाया बुलडोजर
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गैडोर कॉलोनी में प्रशासन की तरफ से की गई तोड़फोड़, लोगों ने किया विरोध
फोटो 21: गैडोर कॉलोनी में गिराया गया निर्माणाधीन धार्मिक स्थल।
संवाद न्यूज एजेंसी
कुंडली। गैडोर कॉलोनी में 200 गज जमीन पर कब्जा करके धार्मिक स्थल का निर्माण किया जा रहा था। हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) की ओर से कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन धार्मिक स्थल पर बुलडोजर चलाया गया। इस पर लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें खदेड़ दिया।
एचएसआईआईडीसी कुंडली के साथ लगती गैडोर कॉलोनी में एक महिला कई महीने से 200 गज जमीन पर निर्माण कार्य करा रही थी। एचएसआईआईडीसी की तरफ से महिला को निर्माण कार्य करने से रोका गया था। उसके बावजूद वह मंदिर बनाने का हवाला देकर निर्माण करा रही थी। यहां तक की प्लॉट में लेंटर तक डाल दिया था। कुछ धार्मिक झंडे भी लगा दिए थे। इसके बाद मामला उपायुक्त ललित सिवाच के संज्ञान में लाया गया। इस पर उपायुक्त ने निर्माण तोड़ने के आदेश दिए। राई के नायब तहसीलदार अंकित को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। एचएसआईआईडीसी के अधिकारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। जहां पर महिला के साथ-साथ कॉलोनी के लोगों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उन्हें खदेड़ दिया। इसके बाद टीम ने निर्माण को तोड़कर कब्जा ले लिया। महिला का आरोप है कि अधिकारियों ने बगैर किसी नोटिस के धार्मिक स्थल को तोड़ा है।
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वर्जन
सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी भी सरकारी जमीन पर धार्मिक स्थल नहीं बनाया जा सकता। महिला जिसे मंदिर बता रही है, वह वास्तव में धार्मिक स्थल की आड़ में 200 गज जमीन पर कब्जा कर रही थी। इसके लिए नोटिस दिए गए थे। -अरुण गर्ग, उप महाप्रबंधक, एचएसआईआईडीसी
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