सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोए ने युवक की गोली मारकर हत्या करने व उनके दोस्त को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 1.35 लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
मनीष ने 23 मई, 2020 को मुरथल थाना पुलिस को बताया था कि रात को जब वह ठेके पर पहुंचे थे तो उन्हें पता लगा कि वह पर्स घर पर ही छोड़ आए हैं। इस पर उन्होंने दोस्त मयूर विहार निवासी नितिन को कॉल कर आने को कहा था। कार को शराब के ठेके पर खड़ी कर देवडू चौक की तरफ पैदल घूमने आ गए थे। इसी बीच शिव कॉलोनी, देवडू रोड निवासी कुनाल अपने साथी के साथ कार से आया। उनके साथ उसकी पुरानी रंजिश थी। इसमें कुनाल ने धमकी दी थी। कुनाल के अन्य दोस्त भी आ गए थे। उन्होंने उन पर गोली चला दी थी। एक गोली उनके मुंह पर लगी थी। वह ठेके की तरफ भाग गए थे। हमलावरों ने प्रविंद्र को गोली मार दी थी। प्रवींद्र की मौत हो गई थी । मामले में कोर्ट ने कुनाल व बिट्टू उर्फ काला को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 1.35 लाख रुपये जुर्माना किया है। एक लाख रुपये प्रविंद्र के परिजनों व 50 हजार रुपये मनीष को देने के आदेश दिए हैं।