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Sonipat News: उम्मीदवार को नामांकन से पहले खुलवाना होगा अलग बैंक खाता

Mon, 25 Mar 2024 02:50 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
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सोनीपत। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को नामांकन से पहले अलग बैंक खाता खुलवाना होगा। साथ ही कहा कि कोई भी राजनीतिक दल व चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी निर्धारित स्थानों पर ही रैली एवं जनसभा कर सकते हैं। प्रचार से संबंधित होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर लगा सकते हैं, इसके लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी राजनीतिक दल आचार संहिता और डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना करना सुनिश्चित करें। चुनाव प्रचार के दौरान प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं के रेट निर्धारित करवा दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवार को नामांकन से पहले एक अलग बैंक खाता खुलवाना होगा और चुनाव से संबंधित खर्च केवल इसी खाता के माध्यम से किया जाएगा। एलडीएम के माध्यम से सभी बैंकों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि वह उम्मीदवारों के लिए अलग खाता खोलने के लिए प्रत्येक बैंक में उचित व्यवस्था करवाएं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के दौरान कम से कम तीन बार खर्चा रजिस्टर चेक करवाना होगा। राजनीतिक दल व चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार सुनिश्चित करें कि चुनाव प्रचार के दौरान जो भी बैनर पोस्टर आदि प्रिंट करवाए उस पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम व पता सहित छपवाने वाले का भी ब्योरा होना चाहिए। अगर इस मामले में अवहेलना की गई तो आरपी एक्ट 1951 की धारा 127ए के तहत सख्त कार्रवाई होगी। रैली व जनसभा, लाउडस्पीकर व वाहन इत्यादि की अनुमति के लिए जिला व सहायक निर्वाचन अधिकारी स्तर पर सिंगल विंडो स्थापित करवा दी गई है। अगर कोई बिना अनुमति के चुनाव प्रचार करता पकड़ा गया तो आईपीसी की धारा 171एच के तहत कार्रवाई की जाएगी। रात 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उम्मीदवार को चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अन्दर खर्चा रजिस्टर जमा करवाना होगा।
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