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Sonipat News: चीनी डीलरों के लिए स्टॉक सीमा लागू

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21jjrp12- जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक आदित्य कौशिक ।
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झज्जर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने जिला झज्जर में कार्यरत सभी चीनी व्यापारियों, थोक विक्रेताओं एवं डीलरों के लिए चीनी के भंडारण और स्टॉक की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी (नियंत्रण) आदेश, 2025 के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक चीनी पर स्टॉक होल्डिंग सीमा निर्धारित की गई है। इसके तहत कोई भी चीनी डीलर किसी भी स्थान या समय पर 4,000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडारण नहीं कर सकेगा। साथ ही, चीनी का स्टॉक प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों से अधिक अवधि तक भंडारित नहीं किया जा सकेगा। सभी चीनी डीलरों के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर तत्काल पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद डीलरों को अपने वर्तमान स्टॉक की स्थिति पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। संवाद
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