सोनीपत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने पड़ोस में रहने वाले नौ साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 70 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए गए हैं।
मुरथल थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने 7 मार्च 2020 को मुरथल थाना पुलिस को बताया था कि वह होटल में काम करती है। उनका नौ साल का बेटा घटना के दिन घर पर था। उनके बेटे ने होटल में आकर उसे बताया था कि जब वह घर पर काम कर रहा था तो इसी दौरान पड़ोस का राहुल उनके कमरे में घुस गया। आरोपी ने कमरे में घुसकर उसके साथ गलत काम किया था। वह उससे बचकर भाग आया है। उसके बाद उसका बेटा उससे लिपटकर रोने लगा था। महिला ने आरोपी के परिजनों को बताने के साथ ही पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था।
मामले में तत्कालीन जांच अधिकारी मनीषा की टीम ने 17 मार्च, 2020 को आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था। मामले में सुनवाई के बाद वीरवार को अदालत ने आरोपी राहुल को दोषी करार दिया है। उसे 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, 10 पॉक्सो एक्ट में सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 377 में 20 साल कैद 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी। जुर्माना न देने पर 31 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।