संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। नूंह में फिर से हिंदू संगठनों की तरफ से सोमवार को ब्रजमंडल (जलाभिषेक) यात्रा निकालने की घोषणा बाद सोनीपत पुलिस फिर से सतर्क हो गई है। पुलिस ने जिले में धारा 144 लगा दी है। इसके तहत पांच से अधिक लोग एक जगह एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जिले में किसी भी तरह की यात्रा या जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी सामूहिक कार्यक्रम के लिए पुलिस की अनुमति लेना जरूरी होगा। पुलिस आयुक्त ने लोगों से अपील की है कि वह नूंह के लिए रवाना न हो। जिले में अर्धसैनिक बल व पुलिस की छह कंपनी तैनात कर दी गई है।
पुलिस आयुक्त बी सतीश बालन ने बताया कि जिले में डीसीपी वीरेंद्र सिंह ने धारा-144 लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नूंह में जी-20 का कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे में जो देशभक्त होगा, वह नूंह नहीं जाएगा। वहां कानून व्यवस्था बेहद कड़ी की गई है। यह देश की छवि का मामला है। स्थिति को नियंत्रण में रखने लिए छह कंपनियां तैनात की गई है।
इन कंपनियों को किसी भी तरीके के दंगे या धरना प्रदर्शन, असामाजिक तत्वों से निपटने और नियंत्रण के लिए तैयार किया गया है। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय वीरेंद्र सांगवान ने निरीक्षण कर पुलिसकर्मियों के इक्विपमेंट की जांच कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
साथ ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स टीम ने आकर सभी कंपनियों को मॉल ड्रिल का प्रशिक्षण दिया। प्रत्येक कंपनी में तीन प्लाटून बनाई गई हैं। प्रत्येक कंपनी का कमांडर एसीपी स्तर और द्वितीय कमांडर इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी तैनात किया गया। जवान लाठी, डंडा, आंसू गैस और आधुनिक हथियार के साथ तैयार रहेंगे। 31 जुलाई को नूंह में ब्रजमंडल यात्रा पर हमला हो गया था। इस हिंसा में कई लोगों को जान गंवानी पड़ी थी, जबकि कई अन्य घायल हो गए थे।
पुलिस शांति स्थापित रखने को सभी प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए पुलिस ने एक साइबर टीम का गठन किया है। आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले, जातिगत उन्माद फैलाने वाले व भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। किसी के बहकावे में आकर किसी भी आपत्तिजनक मैसेज को आगे न भेंजे। धारा 144 लगाई गई है।
- बी. सतीश बालन, आयुक्त सोनीपत।