सोनीपत। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मनोज कुमार ने जिले के सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को कड़े निर्देश दिए कि लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत वह आदर्श आचार संहिता की पूर्ण पालना करें। आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली सामग्री के प्रकाशन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गैर-कानूनी रूप से किसी भी प्रकार की सामग्री का प्रकाशन न किया जाए। उपायुक्त लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत लघु सचिवालय में बुधवार शाम को प्रींटिंग प्रेस संचालक के साथ बैठक कर रहे थे।
उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि कोई भी प्रिंटर या प्रिंटिंग प्रेस का मालिक किसी भी प्रकार की गैर-कानूनी सामग्री छाप कर नहीं दे सकता। किसी भी सामग्री का प्रकाशन करने पर उसके मुख्य पृष्ठ पर उसमें मुद्रक व प्रकाशक का नाम व पता होना चाहिए। ऐसी कोई छपाई दस्तावेज किसी के धर्म, जाति, समाज व भाषा या चरित्र हनन का प्रकाशन हो वह गैर-कानूनी होगा। दोषी पाए जाने पर प्रकाशन व छपवाई करवाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिसमें छह माह की कैद व दो हजार रुपये का जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालक जो भी प्रचार सामग्री छापें उसका पूरा रिकार्ड चुनाव आयोग के प्रारूप अनुसार अपने पास रखें। जिले में कही भी अवैध प्रिंटिंग प्रेस चलती पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
इस मौके पर नगराधीश पूजा कुमारी, एसडीएम अमित कुमार, शुगर मील के एमडी संजय, डीआरओ हरिओम अत्री, निर्वाचन तहसीलदार दिनेश कुमार, सहायक वेदपाल, जेपी संजय श्रीवास्तव सहित प्रिंटिंग प्रेस के संचालक मौजूद रहे।