सोनीपत। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग पेंशन व विधुर को वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से डाटा प्राप्त होने उपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय की ओर से पात्रों से पेंशन लेने के लिए स्वीकृति ली जाती है और उनकी पेंशन स्वीकृत कर दी जाती है। जिला समाज कल्याण अधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि अब तक 10212 पात्रों की वृद्धावस्था पेंशन, 161 पात्रों की दिव्यांग पेंशन, 89 पात्रों की विधुर व अविवाहित पात्रों को वित्तीय सहायता व 33 विधवा पात्रों की प्रोएक्टिव के माध्यम से पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है। जिसके लिए इन पात्रों को कहीं भी पेंशन हेतु आवेदन नहीं करना पड़ा।