सोनीपत। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए) की सचिव मीनू ने बताया कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रमोद गोयल के नेतृत्व में जिला स्तर के अलावा गोहाना, गन्नौर, खरखौदा न्यायिक परिसर में आपसी सहमति से केसों का निपटारा किया जाएगा।
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय में लंबित फौजदारी समाधेय, चेक बाउंस केस (धारा 138 एक्ट के मामले), बिजली और पानी के बिल मामले, अन्य दीवानी मामले, ट्रैफिक चालान, मोटर व्हीकल दुर्घटनाग्रस्त मामलों, वैवाहिक विवाद मामलों समेत अन्य विभिन्न लंबित वर्गों के मामलों का निपटारा किया जाएगा। कोई भी परिवादी अपने केस को न्यायालय में पहुंच कर आपसी रजामंदी से केसों को प्री लोक अदालत व राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटारा करवा सकते हैं।