सोनीपत। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से मंगलवार को गांव मुरथल स्थित ताऊ देवीलाल राजकीय महिला कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें संरक्षण व बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने महिलाओं व छात्राओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया।
संरक्षण व बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने कहा कि अगर किसी महिला के प्रति कोई अत्याचार हो रहा है तो उसकी शिकायत करें, ताकि दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उन्होंने महिलाओं को बाल विवाह निषेध, उनके लिए उपलब्ध योजनाएं, घरेलू हिंसा और कार्यस्थल पर हो रहे यौन उत्पीड़न संबंधी कानूनों की जानकारी दी।
पैनल अधिवक्ता निशा शर्मा ने घरेलू हिंसा, दहेज हिंसा, महिलाओं के प्रति क्रूरता, यौन उत्पीड़न, एसिड अटैक, अपहरण और बलात्कार, पारिवारिक कानून, श्रम कानून, मौलिक अधिकार, आपराधिक व सिविल कानून, महिला एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार आदि विषयों पर जानकारी दी। महिलाओं के लिए उपलब्ध मुफ्त कानूनी सहायता, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं, कानूनी हेल्पलाइन नंबर 0130-2220057 व नालसा लीगल हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में अवगत कराया।