सोनीपत। देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का आगाज चुनाव शेड्यूल जारी होने के साथ ही हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि अगर मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह निर्वाचन आयोग की तरफ से निर्दिष्ट अन्य पहचान पत्र में से कोई एक दिखाकर अपने मत का प्रयोग कर सकता है। बशर्ते उनका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि विश्व में भारतीय लोकतंत्र की अलग पहचान है। भारत में चुनाव को पर्व की तरह मनाया जाता है। इस बार चुनाव आयोग ने चुनाव का पर्व-देश का गर्व स्लोगन भी दिया है। प्रत्येक मतदाता यह सुनिश्चित कर लें कि उसका नाम मतदाता सूची में शामिल है या नही। वोट डालने के लिए मतदाता का नाम मतदाता सूची होना जरूरी है।
यह दस्तावेज दिखाकर किया जा सकता है मतदान
वोट डालने के लिए वोटर कार्ड के अलावा अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की तरफ से कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर की तरफ से जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय की तरफ से जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और आधार कार्ड शामिल हैं।
चुनाव आयोग की वेबसाइट से मतदाता सूची में देखें अपना नाम
हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट सीईओडॉटईसीआईहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन पर विधानसभा अनुसार मतदाता सूचियां अपलोड है। कोई भी मतदाता अपने क्षेत्र की सूची को डाउनलोड कर अपना नाम मतदाता सूची में जांच सकता है। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके भी अपनी वोट की जांच कर सकते हैं।
नई वोट बनवाने के लिए 25 अप्रैल तक करें आवेदन
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग की वेबसाइट व मोबाइल एप वोटर हेल्पलाइन पर वोटर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। 18 व 19 वर्ष के ऐसे युवा जिनका नाम अभी तक मतदाता सूचियों में दर्ज नही है, वह सभी 25 अप्रैल तक अपने नाम मतदाता सूचियों में दर्ज करवाने के लिए ऑफलाइन एवं https://voters.eci.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अपने क्षेत्र के बीएलओ या लघु सचिवालय स्थित चुनाव कार्यालय में भी ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।