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लोकसभा चुनाव-2024 : मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी में नहीं खोल सकते चुनाव कार्यालय : डॉ. मनोज कुमार

Sun, 07 Apr 2024 11:21 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
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सोनीपत। लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दल व उम्मीदवार अपना अस्थायी चुनाव कार्यालय किसी भी मतदान केंद्र की 200 मीटर की दूरी में नहीं खोल सकते। वहीं, ऐसे चुनाव कार्यालयों में संबंधित पार्टी का केवल एक झंडा और बैनर ही लगाया जा सकता है।
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उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि अस्थायी चुनाव कार्यालय खोलने के लिए सार्वजनिक एवं निजी जमीन का प्रयोग कब्जे के रूप में न किया जाए। चुनाव कार्यालय किसी भी धार्मिक स्थल, शिक्षण संस्थान व अस्पताल के नजदीक न खोला जाए। चुनाव कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाला बैनर चार बाई आठ फुट से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता।

लाउडस्पीकर के लिए अनुमति अनिवार्य

डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव कार्यालयों या किसी अन्य स्थान पर चुनाव प्रचार के लिए सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है। लाउडस्पीकर के प्रयोग की अनुमति संबंधित उपमंडल अधिकारी से लेनी अनिवार्य है।
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सूचना व शिकायतों के लिए राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित
उन्होंने बताया कि आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से शराब की अवैध आवाजाही के संबंध में शिकायतों के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। शिकायतें व सूचना नियंत्रण कक्ष के टोल फ्री नंबर 18001022012, 0172-4112222 पर दर्ज की जा सकती हैं। ऐसे मामले मिलने पर संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए। संबंधित अधिकारी सरपंच, नंबरदार, पटवारी व ग्राम सचिव की सूचना आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को मुहैया करवाएं।
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