नारनौल। हरियाणा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।
उपायुक्त डॉ. विवेक भारती ने बताया कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा, जिनकी पारिवारिक आय 5 लाख या फिर इससे कम हो। महिलाओं को 5 लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। जिसमें 7 प्रतिशत ब्याज महिला विकास निगम द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस ऋण के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगी। योजना के आवेदन के लिए महिला के पास हरियाणा राज्य का स्थाई निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो व आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इस बारे में अन्य किसी जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय में जाकर व कार्यालय के लैंडलाइन नंबर 01282-250346 पर फोन कर जानकारी ले सकते हैं।