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Sonipat News: पति की हत्या करने की दोषी पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद

Fri, 08 Sep 2023 01:14 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
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सोनीपत। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के भवानीपुर निवासी दीनबंधु यादव ने राजकीय रेलवे पुलिस सोनीपत को बताया था कि उनका भाई रामबालक यादव (36), अपनी पत्नी गुलाब देवी और अपने तीन बच्चों के साथ मजदूरी करने के लिए 10 अगस्त, 2021 को सोनीपत आया था। सितंबर के बाद भाई से उनका संपर्क नहीं हो पाया था। उन्होंने भाई के लापता होने की शिकायत बिहार के सिसेश्वर थाने में दर्ज करवाया था। उसे बाद में पता चला कि भाभी अपने मायके आ गई है। जब उनसे फोन पर संपर्क किया तो भाई के बारे में कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दी। इस पर वह ग्रामीणों को साथ लेकर भाई की ससुराल पहुंचा गया। उसने भाभी गुलाब देवी से भाई के बारे में पूछा तो उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस पर ग्रामीणों ने पंचायत में गुलाब देवी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपने प्रेमी भवानीपुर के विजय के बारे में बताया। गुलाब देवी ने बताया कि रामबालक के बारे में विजय से पूछताछ करो। इस बारे में पुलिस को बताया गया। बिहार पुलिस ने विजय को पकड़ कर पूछताछ की तो उसने खुलासा किया कि रामबालक की उसने 24 सितंबर, 2021 को डंडों से पीटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को राठधाना रेलवे स्टेशन से कुछ आगे झाड़ियों में छुपा दिया था। बिहार पुलिस दोनों को लेकर सोनीपत पहुंची और 7 नवंबर, 2021 को रेलवे ट्रैक के पास से कंकाल बरामद किया था। तब जीआरपी सोनीपत को गुलाब देवी ने बताया कि उसका गांव के विजय यादव के साथ प्रेम-प्रसंग करीब डेढ़ साल से चल रहा था। उनके बारोटा पहुंचने के बाद वह भी दिल्ली में नरेला रेलवे स्टेशन के पास आकर रहने लगा था। इसकी जानकारी पति रामबालक को लग गई थी। वह दोनों को मिलने नहीं दे रहा था। उसके चलते 24 सितंबर, 2021 को वह पति को लेकर बारोटा-सफियाबाद सड़क पर पहुंची थी। वहां विजय ने सिर में डंडा मारकर रामबालक की हत्या कर दी थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने कंकाल को बरामद कर लिया था। डीएनए जांच के बाद शव रामबालक का होने की पुष्टि हुई थी।

मामले की सुनवाई के बाद एएसजे अजय पराशर की अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया। उन्हें हत्या के दोष में उम्रकैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दो माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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