सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. संजीव आर्य की आर्य की अदालत ने साथी की ब्लेड से गला रेतकर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद और व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
गांव कुंडली निवासी विनोद कुमार ने 30 जुलाई, 2021 को पुलिस को बताया था कि वह अपने घर में पहली मंजिल पर परिवार के साथ रहता है। उन्होंने अपने घर के ग्राउंड फ्लोर के कमरे को किराये पर दे रखा है। उनके मकान में यूपी के महोबा का रहने वाला राहुल और उसका साथी उत्तराखंड का राजकुमार (35) किराये पर कमरा लेकर रहते थे। 29 जुलाई, 2021 की देर रात दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। जब वह उनके कमरे में गया तो पाया कि दोनों ने शराब पी रखी थी। उन्होंने दोनों को समझाकर शांत कर दिया। उसके बाद वह अपने कमरे में जाकर सो गया। बाद में जब वह उठकर उनके कमरे में गया तो राजकुमार खून से लथपथ पड़ा था। राहुल वहां से भाग गया था। राजकुमार की गर्दन पर तेजधार हथियार के निशान थे। उसने मामले से कुंडली थाना पुलिस को अवगत करवाया। जिस पर तत्कालीन थाना प्रभारी रवि कुमार व तत्कालीन एसआई नरेंद्र कुंडू की टीम मौके पर पहुंची थी। पुलिस जांच में सामने आया था कि राजकुमार और राहुल करीब पांच साल से एक साथ रह रहे थे। पुलिस ने विनोद के बयान पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। मृतक राजकुमार के पास से पुलिस ने एक आधार कार्ड बरामद किया था। जिस पर नाम व पिता का नाम था। उसका पता सिर्फ उत्तराखंड लिखा था। एसआई नरेंद्र कुंडू उसकी पहचान के लिए उत्तराखंड भी गए, लेकिन स्थायी पता नहीं मिल सका। बाद में नरेंद्र की टीम ने आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया था। वह भी काफी समय पहले घर से भाग आया था। उसे सिर्फ अपना जिला महोबा का पता याद था। उसे राजकुमार के पते की भी जानकारी नहीं थी। उसने ब्लेड से हत्या करना स्वीकार किया था। पुलिस ने ब्लेड बरामद कर उसे जेल भेज दिया था। एएसजे डॉ. संजीव आर्य ने मंगलवार को मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल को उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।