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गोहाना व खरखौदा में धरने व प्रदर्शन पर पाबंदी

Thu, 02 Jun 2016 12:42 AM IST
sonipat
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पांच जून से शुरू होने वाले जाट आंदोलन को लेकर बेहद सतर्क जिला प्रशासन ने गोहाना और खरखौदा उपमंडल में किसी भी तरह के धरने व आंदोलन पर पाबंदी लगा दी है। जिला मजिस्ट्रेट केएम पांडुरंग ने बताया कि गोहाना व खरखौदा उपमंडलीय परिसरों में कुछ सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा आमतौर पर रैली, धरना, प्रदर्शन, मीटिंग व आंदोलन के दूसरे तरीके अपनाए जाते हैं। इस तरह की गतिविधियों से मानव जीवन को खतरा, संपत्ति को नुकसान व सार्वजनिक स्थान पर तनाव से उपद्रव जैसी घटनाएं होने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसे में धारा-144 के तहत इन स्थानों पर किसी भी तरह की उपरोक्त गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। गोहाना उपमंडलीय परिसर में हेलिपैड के नजदीक और खरखौदा में एसडीएम कार्यालय के साथ लगते पशु मेला मैदान को निर्धारित किया गया है। कोई भी सरकारी व गैर सरकारी संगठन उपायुक्त सोनीपत, एसपी सोनीपत और संबंधित एसडीएम की अनुमति के पश्चात यहां पर कोई भी धरना, प्रदर्शन, मीटिंग कर सकता है। इस संबंध में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुमति प्रदान की जाएगी।
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