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Sonipat News: 31 मार्च तक जमा कराना होगा फार्म-6, अन्यथा फीस नहीं बढ़ा सकेंगे स्कूल

Sat, 09 Mar 2024 11:14 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
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संवाद न्यूज एजेंसी
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सोनीपत। नए शैक्षणिक सत्र के दाखिलों की तैयारी में जुटे निजी स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने जारी निर्देशों में कहा कि निजी स्कूलों को एमआईएस 31 मार्च तक फार्म-6 जमा करवाना होगा। फार्म-6 जमा नहीं करवाने वाले स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकेंगे।
शिक्षा अधिकारियों की मानें तो जिले में 395 निजी विद्यालय हैं। नियमानुसार सभी निजी स्कूलों को प्रतिवर्ष फार्म-6 भरकर जमा करवाना होता है। जिसमें स्कूल की कक्षा अनुसार फीस से लेकर विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं व स्टाफ संबंधी जानकारी देनी होती है। वहीं फीस बढ़ाई जाने वाली फीस के बारे में भी जानकारी देनी होती है। साथ ही यह भी बताना होता है कि स्कूल शैक्षणिक सत्र 2023-24 में अपग्रेड हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो मान्यता की प्रति संलग्न करनी होती है। स्कूल की परिवहन, बोर्डिंग, भोजनालय अध्ययन-भ्रमण सहित अन्य जानकारी देनी होगी।
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निजी विद्यालयों को प्रतिवर्ष फार्म-6 भरकर जमा करवाना होता है। जिसमें विद्यालय में दी जाने वाली सुविधाओं, ली जाने वाली फीस व स्टाफ संबंधी जानकारी देनी होती है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने निजी विद्यालयों को पोर्टल पर फार्म-6 अपलोड करने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया है। कोई स्कूल निर्धारित तिथि तक फार्म-6 जमा नहीं करवाता है तो वह नए सत्र में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे।
नवीन गुलिया, जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत
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