सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने बालिका से छेड़खानी करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर सात माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
शहर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने 29 अगस्त, 2023 को पुलिस को बताया था कि उनकी 13 वर्षीय पोती उनके साथ रहती है। 20 अगस्त की रात को वह, उनकी बेटी व पोती रात को कमरे में सो रहे थे। आधी रात को अचानक उनकी पोती की चीख सुनकर वह उठ गए थे। उन्होंने लाइट जलाई तो देखा था कि पड़ोस का बंटी उनके कमरे में घूसा हुआ था। वह उनकी पोती के साथ अश्लील हरकत कर रहा था। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की थी तो वह धमकी देकर गया था कि पुलिस को बताया तो सभी को मार देगा। इस पर परिवार डर गया था। सभी भयभीत रहने लगे थे। बाद में पुलिस को शिकायत दी गई थी। पुलिस ने छेड़खानी, 8 पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए दो दिन बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश कर दिया था। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को अलग-अलग धाराओं में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है।