सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने तीन साल की बच्ची से अश्लील हरकत करने के दोषी को पांच साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मध्य प्रदेश निवासी व्यक्ति ने 4 जनवरी 2023 को बड़ी औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस को बताया था कि वह एक फार्म हाउस में काम करता है। उनके साथ मध्य प्रदेश के ही जिला रीवा के गांव देवरी का रहने वाला पंकज भी काम करता था। तीन जनवरी को वह उनकी तीन साल की बेटी को बाथरूम में ले गया और उसे निर्वस्त्र कर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। वह बाथरूम गया तो आरोपी भाग गया। अवगत करवाने पर पुलिस ने उसके खिलाफ 10 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में उसे जांच अधिकारी एसआई बबली की टीम ने गिरफ्तार कर लिया था।
अब मामले में सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने पंकज को दोषी करार देते हुए 10 पॉक्सो एक्ट में पांच साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना तथा भादंसं की धारा 354 में भी पांच साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।