सोनीपत। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने, राजनीतिक दलों को विभिन्न अनुमति देने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। चुनाव प्रचार के दौरान और मतदान के दिन राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की ओर से वाहनों के संचालन की अनुमति नगराधीश पूजा कुमारी देंगी।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान वाहनों और सार्वजनिक रैलियों आदि में लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति संबंधित एसडीएम की ओर से प्रदान की जाएगी। सार्वजनिक बैठकों व रैलियों की अनुमति संबंधित क्षेत्र के एसडीएम देंगे। शहरी क्षेत्रों में होर्डिंग, पोस्टर के प्रकाशन की अनुमति नगर निगम क्षेत्र में संयुक्त आयुक्त, गोहाना नगर परिषद, खरखौदा, गन्नौर व कुंडली नगर पालिका क्षेत्र में संबंधित सचिव की ओर से प्रदान की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में होर्डिंग व पोस्टर के प्रकाशन की अनुमति संबंधित क्षेत्र के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी की ओर से प्रदान की जाएगी।
लाउडस्पीकर का प्रयोग सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे कर सकेंगे
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जो भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार वाहन के लिए अनुमति लेता है तो अनुमति पत्र की मूल प्रति को ही वह अपने वाहन के शीशे पर चस्पा करेगा। अनुमति पत्र की फोटो कॉपी का उपयोग करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। वाहनों, होर्डिंग्स, पोस्टर, सार्वजनिक बैठक, रैलियां आदि के संचालन की अनुमति उम्मीदवारों, उनके चुनाव एजेंटों या राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष व सचिवों के आवेदन पर ही दी जाएगी। अनुमति लेने के बाद संबंधित राजनीतिक दल या उम्मीदवार लाउडस्पीकर का प्रयोग सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही कर सकता है।
शैक्षणिक संस्थानों और उनके मैदानों पर रैलियां वर्जित
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिया कि संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के चुनाव खर्चों का लेखा-जोखा आरपी एक्ट, 1951 की धारा 77 और 78 के तहत उचित बनाया गया या नहीं। किसी भी शैक्षणिक संस्थानों और उनके मैदानों (चाहे सरकारी सहायता प्राप्त, निजी या सरकारी) या धार्मिक स्थलों का उपयोग राजनीतिक अभियानों और रैलियों के लिए नहीं किया जाएगा। मतदान के 48 घंटे की अवधि के दौरान वाहनों के संचालन, लाउडस्पीकर के उपयोग, होर्डिंग्स व पोस्टर लगाने और सार्वजनिक बैठक या रैली आयोजित करने की कोई अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।