सोनीपत। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की ओर से सुविधा पोर्टल पर विभिन्न प्रकार की अनुमति लेने के लिए किए गए आवेदनों पर अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए वाहनों, हेलीकॉप्टर, हेलीपैड की अनुमति, वीडियो वैन की अनुमति, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के जिलास्तरीय पदाधिकारी के लिए वाहन की अनुमति नगराधीश की ओर से प्रदान की जाएगी। बैठक की अनुमति, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने, चुनाव एजेंट, पार्टी कार्यकर्ता, चुनाव सामग्री वितरण करने के लिए वाहन परमिट, जुलूस निकालने की अनुमति, नुक्कड़ सभा करने की अनुमति, रैली के लिए अनुमति, एयर बैलून के लिए अनुमति, फलैक्स, पैंपलेट, बेनर, कटआउट, यूनिपो, होर्डिंग, झंडा, पोस्टर की अनुमति, चबूतरे और बैरिकेड के निर्माण की अनुमति, घर-घर प्रचार और लाउडस्पीकर के लिए अनुमति संबंधित सहायक चुनाव अधिकारियों की ओर से प्रदान की जाएगी।