सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल सपरा ने मादक पदार्थ तस्करी के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को एक साल कैद की सजा सुनाई है।
मादक पदार्थ निरोधक स्टाफ में नियुक्त एसआई नरेश कुमार ने 14 सितंबर, 2020 को बरोदा थाना पुलिस काे बताया था कि उनकी टीम ने गांव जागसी-मातंड के बीच नहर के पुल के निकट से एक युवक को 220 ग्राम चरस सहित पकड़ा है। आरोपी कार में सवार था। सिंचाई विभाग के तत्कालीन एसडीओ अमनदीप की मौजूदगी में आरोपी की तलाशी लेकर मादक पदार्थ बरामद किया था। आरोपी की पहचान गांव जागसी निवासी दीपक के रूप में हुई थी। उसने पुलिस को बताया था कि वह चरस को उत्तरकाशी से 27000 रुपये में लेकर आया था। आरोपी को अदालत में पेश कर दिया था। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे विमल सपरा ने दीपक को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को एक साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई। दोषी ने जुर्माना अदा कर दिया।