21 साल से कम उम्र में दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में एक युवती के साथ शादी करने के आरोपी युवक दिल्ली निवासी राहुल को अदालत ने जमानत दे दी। जब आरोपी देर शाम जेल से बाहर आया तो बाइक सवार चार युवकों ने उसके अपहरण का प्रयास किया, लेकिन लोगों की भीड़ आने के चलते आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपहरण के प्रयास का केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक दिल्ली निवासी राहुल ने शहर थाने में शिकायत दी है कि उसने दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में एक लड़की से शादी की थी, लेकिन लड़की के परिजनों ने उसके खिलाफ शिकायत दी कि राहुल की उम्र 19 साल है, जबकि कानून के तहत वह 21 साल से कम उम्र में शादी नहीं कर सकता। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। उसने अदालत में जमानत के लिए अर्जी लगाई। अदालत ने जमानत मंजूर कर ली। मंगलवार देर शाम जमानत के कागजात जमा होने के बाद जेल से बाहर आया तो लड़की पक्ष के दो बाइकों पर चार युवक आए और उसे अपहरण करके अपनी बाइक पर ले जाने का प्रयास किया। उसने शोर मचा दिया। आसपास के लोग एकत्रित हो गए। आरोपी अपनी बाइक मौके पर छोड़कर फरार हो गए। मामले की सूचना पर पहुंची सिटी थाना की कोर्ट कांप्लेक्स चौकी पुलिस ने मुआयना करने के बाद अपहरण के प्रयास व साजिश रचने का मामला दर्ज कर लिया है।
युवक राहुल की शिकायत पर चार युवकों के खिलाफ अपहरण के प्रयास व साजिश रचने का मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मौके से एक बाइक भी बरामद हुई है।
-वशिष्ठ कुमार, जांच अधिकारी