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हत्यारी पत्नी और देवर को 20 साल की कैद

Thu, 29 Oct 2015 11:45 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत
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अवैध संबंधों के चलते अपने प्रेमी देवर के सहारे पति की हत्या करने की आरोपी महिला और देवर को अदालत ने दोषी करार दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीएस श्योराण की अदालत ने इस मामले में दोनों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर ही जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न भरने की सूरत में अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है।
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12 जनवरी 2012 को गांव जौली निवासी प्रेम ने गोहाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका बेटा मनोज (28) दो दिन से गायब है। प्रेम ने बताया कि गांव बिचपड़ी में देसी शराब के ठेके पर सेल्समैन का काम करने वाला मनोज दो दिन पहले जींद जिले के गांव रायचंदवाला के लिए निकला था। वहां पर अपनी बहन के घर मकर संक्रांति का उपहार देने गया था। उसके बाद से वापस नहीं लौटा। पुलिस जांच में मनोज के चचेरे भाई अमित ने कहा कि उसके पास मनोज का फोन आया था और उसने बताया था कि वो जुलाना बस स्टैंड पर पहुंच चुका है। हालांकि बाद में मनोज का शव गोहाना में ही नई अनाज मंडी के साथ गुजर रहे बाईपास के नजदीक बरामद किया था। उसके सिर में गोली मारकर हत्या की गई थी। इसी मामले में अमित और मनोज की पत्नी मंजीत को गिरफ्तार किया गया था। दोनों आरोपियों को अब अदालत ने मनोज की हत्या का दोषी मानते हुए 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है।

मनोज की साली के घर से अमित ले गया था मनोज को
पुलिस जांच में सामने आया था कि मनोज अपनी बहन के घर से निकलने के बाद गांव लिजवाना स्थित अपनी साली के घर चला गया था। वहां पर उसका चचेरा भाई अमित पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक दोनों ने एक साथ शराब पी थी। इसके बाद अमित ने मनोज को अपनी गाड़ी में बैठा लिया और दोनों घर के लिए चल पड़े थे। रास्ते में अमित ने मनोज की गोली मारकर हत्या कर दी थी और शव को नई अनाज मंडी के बाईपास के नजदीक फेंक दिया था।
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अवैध संबंधों के चलते करवाई गई हत्या
पुलिस के अनुसार मनोज की पत्नी मंजीत और अमित के बीच अवैध संबंध थे। इन्हीं संबंधों में रोड़ा बन रहे मनोज की हत्या करने के लिए मंजीत ने ही अमित के साथ साजिश की थी। इसी साजिश के तहत मनोज की हत्या की गई थी।
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