अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने पैरोल पर आने के बाद अपनी भाभी से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी देवर को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी हत्या के मामले में उम्रकैद का सजायाफ्ता है।
सदर थाना क्षेत्र की कालोनी में रहने वाली महिला ने 21 मार्च 2016 को थाना सदर में शिकायत दी थी कि उसके देवर ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। महिला ने कहा था कि वह 20 मार्च की रात को अपने कमरे में सो रही थी। इसी दौरान उसका देवर उसके कमरे में घुस गया था। आरोपी ने उसके साथ कमरे में दुष्कर्म किया था। महिला ने बताया था कि उसके पति और देवर को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा हो चुकी है। दोनों जेल में बंद थे। घटना के कुछ दिन पहले ही उसका देवर पैरोल पर घर आया था। आरोपी ने दुष्कर्म के बाद किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 22 मार्च 2016 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
मामले की सुनवाई करते हुए वीरवार को एएसजे डॉ. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने युवक को दोषी करार दिया है। उसे सात साल कैद और 16 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।