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सेरसा के प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में दो दोषियों को उम्रकैद

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चाचा की हत्या का बदला लेने के लिए की थी प्रॉपर्टी की डीलर हत्या, दो को उम्रकैद
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अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनिका की अदालत ने प्रॉपर्टी डीलर जगबीर की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर 1.60 लाख-1.60 लाख रुपये जुर्माना भी किया है। मामले में दोषी करार दिए युवक के चाचा की हत्या हो गई थी। जिसमें वह जगबीर पर शक करता था। इसी का बदला लेने के लिए उसने वारदात को अंजाम दिया था।
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गांव सेरसा निवासी इंद्रजीत ने 17 जून 2016 को शिकायत दी थी कि उसका भाई जगबीर उर्फ बल्लू (40) प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। उनका प्याऊ मनियारी में प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्यालय है। 17 जून 2016 को वह अपने घर से कार्यालय के लिए बाइक पर सवार होकर निकला था। गांव के अड्डे से थोड़ा आगे पहुंचा तो वहां पहले से ही खड़े युवक ने उनसे लिफ्ट मांगी थी। जब वह गांव के पास कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में पहुंचे तो इसी दौरान लिफ्ट लेने वाले युवक ने उनकी पीठ में गोली मार दी थी। पुलिस ने जगबीर के भाई इंद्रजीत के बयान पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। मामले कार्रवाई करते हुए कुंडली थाना के तत्कालीन एसआई राजीव की टीम ने सेरसा के जितेंद्र को हिरासत में लिया था। जिसके बाद मामले में गांव के प्रदीप व ललित की संलिप्तता का पता लगा था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर हत्या से पर्दा उठाया था। प्रदीप ने बताया था कि उसके चाचा रामकुमार की हत्या हो गई थी। जिसमें जगबीर को नामजद किया गया था। चाचा की हत्या का बदला जगबीर से लेने के लिए उसने वारदात को अंजाम दिया था। जगबीर को औद्योगिक क्षेत्र में गोली मारने के बाद वह फरार हो गए थे। बाद में पुलिस ने उनकी निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त तमंचा व बाइक को बरामद कर लिया है। मंगलवार को मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे सोनिका की अदालत ने कार्रवाई करते हुए प्रदीप व ललित को दोषी करार दिया है। दोनों दोषियों को उम्रकैद व 1.60 लाख-1.60 लाख रुपये जुर्माना भी किया है।
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