हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने चार साल की बच्ची से छेड़खानी करने के मामले में सुनवाई करते हुए 40 साल के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पांच साल कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना नहीं देने पर 10 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
सदर थाना गोहाना के गांव की रहने वाली महिला ने 13 अप्रैल 2022 को पुलिस को बताया था कि उनकी चार साल की बेटी गली में खेल रही थी। इसी दौरान गांव का सुनील आया और उनकी बेटी को दांतों से काटने लगा था। आरोपी ने उनकी बेटी को दांतों से काटा तो वह चिल्लाने लगी थी।
जिस पर बेटी के रोने की आवाज सुनकर वह बाहर आई थी तो आरोपी उसे इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था। महिला ने मामले से परिजनों व पुलिस को अवगत कराया था। पुलिस ने छेड़खानी व 10 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था।
पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराने के साथ ही बच्ची के बयान दर्ज कराए थे। बाद में मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 14 अप्रैल, 2022 को आरोपी सुनील (40) को गिरफ्तार कर लिया था। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी सुनील को दोषी करार दिया। अदालत ने वीरवार को मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को 10 पॉक्सो एक्ट में पांच साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना तथा भादंसं की धारा 354 में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेंगी। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।