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लड़की को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के दोषी को सात साल कैद

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किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को सात साल कैद
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अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने एक गांव से किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी राजस्थान के युवक को दोषी करार दिया है। उसे पॉक्सो एक्ट के तहत सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 23 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। अदालत ने एक साल पुराने मामले में दोषी को सजा सुनाई है।
इस मामले में 22 फरवरी, 2018 को एक गांव के व्यक्ति ने पुलिस को बताया था कि उसकी सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी एक दिन पहले से लापता है। उसने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लग सका। उसने शक जताया था कि उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। इसी बीच व्यक्ति को पता लगा था कि उसकी बेटी गांव में ही एक बूथ पर टेलीफोन करने गई थी। जिस पर उन्हें पता लगा कि उसने एक मोबाइल पर फोन किया था। उसके पिता ने मोबाइल नंबर पुलिस को उपलब्ध कराया था। घटना के चार दिन पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि गांव में राजस्थान के जिला जयपुर के गांव आंधी का रहने वाला निक्कू बहुरुपिया बनकर आया था और उसे बहकाकर ले गया था। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था।
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किस धारा के तहत कितनी सजा
अदालत ने दोषी को पॉक्सो एक्ट की धारा चार के तहत सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 365 में पांच साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 366 में तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना व धारा 363 में दो साल कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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