युवक की हत्या करने के चार दोषियों को उम्रकैद
अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार की अदालत ने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
विदित रहे कि गांव असावरपुर निवासी संदीप ने 1 अप्रैल, 2015 को राई थाना पुलिस को बताया था कि उसका भाई नरसी उर्फ नरसिंह का गांव के ही राजीव उर्फ कालू से झगड़ा चल रहा था। राजीव करीब सात माह पहले उसके भाई की कार मांगकर ले गया था। उसने गांव सैदपुर के पास कार को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया था। जब नरसी ने कार को ठीक करवाने को कहा था तो राजीव ने कहा था कि वह इसे ठीक करवा ले, इसका खर्च वह दे देगा। बाद में जब उसने उससे कार ठीक करवाने के पैसों की मांग की थी तो वह लगातार टालता रहा। इसे लेकर दोनों में कई बार कहासुनी हो चुकी थी। 1 अप्रैल, 2015 को नरसी गांव से बाहर बने पीर बाबा पर पूजा करने गया था। इसी दौरान राजीव व उसके साथी गांव के ही रमेश, अनिल व सुनील तथा कुछ अन्य उसे मिल गए। वहां पर उसके भाई ने राजीव से फिर से पैसों की मांग की थी। जिस पर राजीव के साथ कहासुनी हो गई। इसके बाद राजीव व उसके साथियों ने लाठियों व लोहे की रॉड से उसके भाई पर हमला कर दिया। इससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। जब उसे सूचना मिली तो वह मौके पर गया। उसने उसे बहालगढ़ स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान उसके भाई की मौत हो गई थी। पुलिस ने संदीप के बयान पर राजीव उर्फ कालू, रमेश, अनिल व सुनील तथा अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।
मामले में कार्रवाई करते हुए 2 अप्रैल, 2015 को तत्कालीन जांच अधिकारी एसआई रामफल की टीम ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों गांव असावरपुर निवासी अनिल उर्फ मोहल्ला, सुनील उर्फ नान्हू, राजीव उर्फ कालू व रमेश को जीटी रोड के पास से काबू कर लिया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से लाठी व लोहे की रॉड बरामद की थी। मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे अश्वनी कुमार की अदालत ने बुधवार को चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है। चारों को हत्या के मामले में उम्रकैद व 5-5 हजार रुपये जुर्माना किया गया। जुर्माना न देेने पर छह-छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।