सोनीपत। कर जमा नहीं करने वाले व्यावसायिक वाहनों व स्कूल बसों के चालान किए जाएंगे। ऑटो रिक्शा व स्कूल बस मालिकों को कर जमा करने के लिए 20 मार्च तक का समय दिया है, ताकि वह कार्रवाई से बचने के लिए कर जमा कर सकें। इसके बाद चालान करने की कार्रवाई की जाएगी।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) शंभू राठी ने बताया कि कुछ व्यावसायिक वाहन, ऑटो रिक्शा व स्कूल बसों का कर जमा नहीं किया जा रहा है। ऑटो रिक्शा व स्कूल बस संचालकों को नियमों का पालन करना चाहिए। कर जमा करवाने के लिए वाहन चालकों को एक सप्ताह का समय दिया गया है। इसके बाद भी कर जमा नहीं करवाया गया तो ऑटो रिक्शा व स्कूल बसों के चालान किए जाएंगे। लोगों को स्वयं आगे आकर ईमानदारी से टैक्स अदा करना चाहिए। शंभू राठी ने बताया कि यातायात नियमों की पूर्ण अनुपालना आवश्यक है। अवहेलना करने पर कार्रवाई की जाएगी। स्कूल संचालकों को भी स्कूल सुरक्षित वाहन पॉलिसी के नियमों की पालन करनी चाहिए।