सोनीपत। जिले की छह विधानसभाओं में 5 अक्तूबर को होने वाले मतदान के दौरान किसी भी व्यक्ति के मतदान केंद्र में मोबाइल, वायरलैस व कार्डलेस ले जाने पर पाबंदी रहेगी। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदान के दौरान शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निर्देश जारी किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास मतदान केंद्र में मोबाइल, वायरलैस व कॉर्डलेस पाया गया तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। चुनावी ड्यूटी व कानून व्यवस्था पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार आदेशों में छूट दी गई है। इसके अलावा आयोग की ओर से लगाए गए पर्यवेक्षकों व पोलिंग पार्टी पर भी यह आदेश लागू नहीं होंगे।