न्यायालय की तरफ से गांव थाना कलां की मतदाता सूची से 300 मतदाताओं के नाम हटाने के आदेश दिए गए हैं। इनमें वह मतदाता शामिल हैं जिनकी या तो मौत हो चुकी है या फिर उन्होंने कहीं और वोट बनवा लिए हैं। मामले को लेकर सरपंच पद के प्रत्याशी बलराम ने पहले प्रशासनिक स्तर पर मांग उठाई। जब मामले का समाधान होता नहीं दिखाई दिया तो उसे लेकर न्यायालय में गुहार लगाई थी। सुनवाई के बाद न्यायाधीश रेणू सोलखे ने संबंधित अधिकारियों को मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने के आदेश दिए हैं।
वकील रामभगत दहिया ने बताया कि थाना कलां में सरपंच पद के प्रत्याशी व पूर्व सरपंच बलराम ने कुछ दिन पहले गांव के उन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने की मांग की थी जिनका या तो निधन हो चुका है या फिर एक ही मतदाता की एक से अधिक वोट हैं। चुनाव कार्यालय सोनीपत की तरफ से खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय को विलोपन सूची जारी कर वोट हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ऐसा नहीं किए जाने पर प्रत्याशी ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान खंड विकास कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जल्द विलोपन सूची को डिलीट करने का आश्वासन दिया। थाना कलां गांव में कुल 4205 मतदाता है, इनमें 2288 पुरुष व 1915 महिला शामिल है। जिसमें से अब करीब 300 वोट हटाई जाएगी। गांव में नई मतदाता सूची के आधार पर 9 व 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे।