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किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा सुनाने के साथ 70 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश किए हैं। जुर्माना अदा न करने पर 19 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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कुंडली थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 24 जुलाई, 2020 को कुंडली थाना पुलिस को बताया था कि उनकी 15 साल की बेटी संदिग्ध अवस्था में लापता हो गई है। वह शाम को खाना खाने के बाद सो गई थी। सुबह जब उन्होेंने देखा तो वह घर पर नहीं थी। उन्हें शक है कि देर रात को उनकी बेटी का अपहरण किया गया है। पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में तत्कालीन जांच अधिकारी बृजपाल ने कार्रवाई करते हुए जींद निवासी दीपक उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर लड़की को बरामद कर लिया था। आरोपी लड़की के स्कूल के पास काम करता था। वह लड़की का पीछा करते हुए उनके घर तक पहुंच गया था। बाद में वह लड़की का अपहरण कर उसे जींद ले गया था। वहां पर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था।
मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी दीपक को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 4 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही भादंसं की धारा 363 में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा भादंसं की धारा 506 में दो साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न देने पर 19 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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