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छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कारावास

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने छात्रा को अगवा कर उससे दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 15 माह कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए गए हैं।
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एक व्यक्ति ने 23 अक्तूबर 2020 को पुलिस को बताया था कि मूलरूप से मध्य प्रदेश का रहने वाले हैं। वह कई साल से यहां एक गांव में परिवार सहित रहते हैं। उनकी 14 वर्षीय बेटी नौवीं कक्षा की छात्रा है। वह दोपहर को अपनी सहेली के घर पर किताब लेने की बात कहकर गई थी। उसके बाद वापस नहीं आई। उनको जानकारी मिली कि उनकी बेटी को मूलरूप से बिहार के सीतापुर जिला निवासी सूरज ने अगवा कर अज्ञात जगह पर बंधक बनाकर रखा हुआ है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने छात्रा को बरामद कर लिया था। उसका मेडिकल करवाकर कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए थे तब पता चला था कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। पुलिस ने मामले में दुष्कर्म की धारा को जोड़ दिया था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी सूरज को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
मामले में सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने सूरज को दोषी करार दिया। शनिवार को अदालत ने दोषी को 4 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना, भादंसं की धारा 363 में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को 15 माह कठोर कैद की सजा भुगतनी होगी। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
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