जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में ओमप्रकाश चौटाला को जमानत मिलने के दो दिन बाद अन्य छह दोषियों को भी खराब सेहत के मद्देनजर हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है।
जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ने बृहस्पतिवार को मामले में सजा काट रहे दोषियों मदन लाल कालरा, कृष्णा गुप्ता, जीत राम खोखर, कैलाश कौशिक, कांता शर्मा और अभिलाष कौर को छह सप्ताह की जमानत दे दी।
दोषियों को यह जमानत 25 हजार के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो-दो जमानतियों की शर्त पर दी गई है।
दूसरी ओर कोर्ट ने रक्षा जिंदल की अंतरिम जमानत की अवधि छह सप्ताह के लिए बढ़ा दी है।
मामले में सजा काट रहे पांच अन्य आरोपियों ने भी खराब सेहत का हवाला देकर जमानत याचिका दायर की है।
कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से इन लोगों की स्वास्थ्य रिपोर्ट पेश करने को कहा है।