सिरसा। व्यक्ति से रुपये से भरा बैग छीनने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी गुरप्रीत सिंह को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने शुक्रवार को गुरप्रीत सिंह को दोषी करार देकर सजा का फैसला सुरक्षित रखा था। शनिवार दोपहर में कोर्ट ने गुरप्रीत को सजा सुना दी।
थाना कालांवाली पुलिस को दी शिकायत में गांव कालांवाली निवासी मास्टर बगड़ सिंह ने बताया था कि वह 13 सितंबर की दोपहर कालांवाली मंडी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में रुपये निकलवाने गया था। उसने बैंक से 50 हजार रुपये निकलवाए। इसके बाद वह रुपये को बैग में डालकर अपने घर जाने लगा। रास्ते में बाइक सवार एक युवक उसके पास आया और झपट्टा मारकर उससे रुपये से भरा बैग छीनकर फरार हो गया। पुलिस ने गुत्थी को सुलझाते हुए इस वारदात को अंजाम देने वाले गांव तख्तमल निवासी गुरप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने गुरप्रीत सिंह को पांच साल कैद की सजा सुना दी।