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रुपये नहीं लौटाने पर महिला को दो साल कैद

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सिरसा। चेक बाउंस के मामले में कोर्ट ने हुडा सेक्टर 20 निवासी वीना रानी को दो साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने शिकायतकर्ता को 3 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामले के अनुसार डबवाली रोड निवासी कांता देवी के हुडा सेक्टर 20 निवासी वीना रानी के साथ अच्छे संबंध थे। दोनों का एक-दूसरे के घर आना जाना था। वीना रानी पार्लर चलाती है। वर्ष 2016 में वीना ने कांता से 2 लाख रुपये उधार मांगे। उसने जल्द ही ये रुपये वापस लौटाने का भरोसा दिया। कांता ने वीना को 2 लाख रुपये उधार दे दिए। कुछ दिनों बाद वीना ने कांता को 2 लाख रुपये का चेक दिया, जो बैंक में लगाते ही बाउंस हो गया। इसके बाद कांता ने आरोपी वीना के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई। कोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए वीना रानी को दोषी करार देते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई और पीड़ित को 3 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।
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