संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो आरोपी युवकों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों को एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर 6-6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले के अनुसार 12 अगस्त 2019 को शहर थाना पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान शमशाबाद पट्टी के पास पुलिस ने बाइक सवार दो युवकों को शक के आधार पर हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान युवकों के पास से प्रतिबंधित दवा की 600 गोलियां बरामद हुईं। इन गोलियों का इस्तेमाल नशा करने में किया जाता है। पूछताछ में युवकों की पहचान राजेंद्र व राजू निवासी जेजे कॉलोनी सिरसा के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने शहर थाना में इनके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया। वीरवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार ने राजेंद्र व राजू को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी।