संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। युवक पर तेजधार हथियार से हमला करने वाले मंगतू राम को न्यायालय ने दोषी करार करते हुए दो साल कैद व 1600 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी मंगतू राम ने न्यायाधीश से गुहार लगाई कि चार महीने पहले ही उसकी शादी हुई है। वह परिवार में कमाने वाला अकेला ही है। इसलिए उसपर उदारता दिखाते हुए उसे परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाए।
इसके जवाब में सरकारी वकील ने न्यायालय से अनुरोध किया कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषी नरमी का हकदार नहीं है। इसके बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हिमांशु सिंह ने दोषी मंगतू राम को सजा सुना दी।
शहर थाना पुलिस ने इस मामले में फरवरी 2015 को एफआईआर दर्ज की थी। मामले के अनुसार सुभाष बस्ती निवासी सन्नी रेलवे रोड स्थित डीएमसी अस्पताल के पास जूस की रेहड़ी लगाता है। उसकी रेहड़ी के पास ही मंगतू राम निवासी परलिका राजस्थान भी जूस की रेहड़ी लगाता है। 24 अप्रैल 2015 की दोपहर सन्नी रेहड़ी पर था और उसका पिता नरेंद्र कुमार खाने खाने घर गया हुआ था। इसी दौरान मंगतू राम तेजधार हथियार लेकर सन्नी के पास आया और उसपर हमला कर दिया। पुलिस ने घायल सन्नी का बयान दर्ज करके मंगतू राम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।