सिरसा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने हेरोइन तस्करी के मामले में दो अभियुक्तों को दो साल कैद की सजा सुनाई है। अभियुक्तों पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
रानियां थाने की पुलिस ने दोनों के खिलाफ 18 अक्तूबर 2015 को रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने दो संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर तलाशी ली, तो 40 ग्राम हेरोइन मिली। पूछताछ में युवकों की पहचान गुरदीप, निवासी चंडीगढ़िया, मोहल्ला सिरसा व मंगा सिंह, निवासी सेनपाल कोठा के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने दोनों को दोषी करार देते हुए 2-2 साल कैद की सजा सुनाई। संवाद