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Sirsa News: बिना लाइसेंस दवाओं की बिक्री व भंडारण करने वाले दो मेडिकल स्टोर संचालक दोषी करार

Wed, 10 Apr 2024 12:07 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
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संवाद न्यूज एजेंसी
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सिरसा। बिना लाइसेंस दवाओं का भंडारण करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी स्टोर संचालक को दोषी करार किया है। अदालत ने दोषी को एक दिन कोर्ट में मौजूद रहने की सजा व एक लाख रुपये जुर्माना किया है।
मामले के अनुसार 2 नवंबर 2015 को ड्रग्स नियंत्रण अधिकारी संदीप गहलैन ने मंडी डबवाली स्थित मैसर्स गोकुल मेडिसिन हाउस मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। इस दौरान यहां पर विभिन्न प्रकार की दवाओं का भंडार मिला। कई दवा ऐसे मिली, जिसके भंडारण करने का लाइसेंस मेडिकल स्टोर संचालक गुरुनदित्ता राम नगर कॉलोनी पेश न कर सका। इसके बाद ड्रग्स नियंत्रण अधिकारी ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में केस फाइल किया। मंगलवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने आरोपी गुरुनदित्ता को दोषी करार देते हुए शाम तक न्यायालय में रहने की सजा व एक लाख रुपये जुर्माना किया।
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वहीं, दवाओं के बिक्री व खरीद का रिकॉर्ड न करने वाले मेडिकल स्टोर संचालक कुलदीप सिंह को भी न्यायालय ने पूरा दिन न्यायालय में मौजूद रहने व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामले के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 24 मई 2016 को गांव लंबी स्थित प्रभजोत मेडिकल स्टोर पर छापा मारा था। इस स्वास्थ्य विभाग की टीम को काफी मात्रा में दवाइयां मिलीं। मेडिकल स्टोर मालिक कुलदीप सिंह अधिकारियों समक्ष दवा की बिक्री का लाइसेंस पेश न कर सका। इसके अलावा बिक्री व खरीद का रिकॉर्ड भी वह दिखा न पाया। मंगलवार को न्यायालय ने उसे इस मामले में दोषी करार देते हुए एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुना दी।
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