सिरसा। नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली गोलियों की तस्करी करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने तस्कर को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर 18 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस मामले में रोड़ी थाना पुलिस ने जनवरी 2020 में अभियोग दर्ज किया था।
मामले के अनुसार 25 जनवरी 2020 को पुलिस गांव सुरतिया के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने बाइक सवार युवक को रुकवाया। तलाशी के दौरान युवक से 700 प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुईं। पूछताछ में युवक पहचान हरपाल सिंह निवासी गांव सुरतिया के रूप में हुई। पुलिस ने उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को इस मामले का निपटारा करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने हरपाल सिंह को 10 साल कैद की सजा सुना दी। संवाद