संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। महिला के कानों से बाली झपटने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी युवकों को दोषी करार देते एक को पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है जबकि दूसरे को अंडरगोन कर दिया। इस मामले में सदर थाना सिरसा में वर्ष 2021 में अभियोग दर्ज हुआ था। मामले के अनुसार गांव झोरडनाली निवासी सुमित्रा 6 मार्च 2021 को खेत में जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में बाइक पर सवार होकर दो युवक आए और उसके कान से बाली झपट कर फरार हो गए। सदर थाना पुलिस ने सुमित्रा का बयान दर्ज करके अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने गांव पंजुआना निवासी जगदीश व गौरव को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने आरोपी जगदीश व गौरव को दोषी दिया। न्यायाधीश ने जगदीश को पांच साल कैद की सजा सुना दी और गौरव को अंडरगोन कर दिया।