संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। गांव जंडवाला जटान के खेत में व्यक्ति की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी मंजीत सिंह को उम्र कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में ओढां थाना पुलिस ने अक्टूबर 2021 को एफआईआर दर्ज की थी।
पुलिस को दिए बयान में पंजाब के जिला बठिंडा के गांव नाथपुरा निवासी शेरबाज सिंह ने बताया था कि उसका भाई जितेंद्र सिंह सिरसा के गांव जंडवाला जटान में किसान दर्शन सिंह के खेत में नरमा चुगने आया हुआ था। नाथपुरा निवासी मंजीत सिंह भी उसके भाई के साथ यहां आया था। मंजीत सिंह को शक था कि जितेंद्र सिंंह के उसकी बहन के साथ अवैध संबंध हैं। इसलिए 4 अक्टूबर 2021 को मंजीत सिंह ने जितेंद्र सिंह की खेत में तेजधार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने शेरबाज सिंह के बयान पर मंजीत सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। सरकारी वकील पलविंद्र सिंह का कहना है कि बुधवार को इस मामले का निपटारा करते हुए को जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने मंजीत को उम्र कैद की सजा सुना दी।