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बारहवीं की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने सुनाई दस साल की सजा

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मंगलवार को एडीजे डॉ. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल की सुजा सुनाई। साथ ही दोषी को दस हजार रुपये जुर्माना किया। जुुर्माना न भरने पर दो माह अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। जानकारी अनुसार शहर की एक कॉलोनी की 16 साल की नाबालिग छात्रा ने सात फरवरी 2017 को थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि उसके साथ टिंकू उर्फ मंगल सिंह ने दुष्कर्म किया है। नाबालिग छात्रा ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि वह बारहवीं में पढ़ती है। मेरी सहेली पुराना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहती है। मैं जुलाई 2016 में उससे मिलने उसके घर गई। तब उसके घर पर उसका चचेरा भाई टिंकू उर्फ मंगल सिंह मौजूद था। मेरी सहेली किसी काम के लिए थोड़ी देर के लिए घर से बाहर गई ता पीछे से टिंकू ने मेरे साथ दुष्कर्म किया। मैं शर्म के मारे चुपचाप अपने घर आ गई। मंगल ने उसी दिन से ही मेरे पास फोन करने शुरू कर दिए कि मेेरे साथ संबंध बनाए रख, वरना मैं तेरे भाई को उठाकर ले जाऊंगा। फिर इसी तरह से ही मुझे डरा धमका कर दो बार किसी होटल में ले गया और मेरे साथ दुष्कर्म किया। फिर मैं सहमी-सहमी रहने लग गई और इस बात की चिंता मुझे हर वक्त सताने लगी। फिर मैने अपने मां-बाप को कहा कि मुझे पढ़ने के लिए कहीं बाहर भेज दो तो मेरे बाप ने मुझे मेरी बुआ के घर गंगानगर भेज दिया। टिंकू उर्फ मंगल सिंह ने मुझे वहां भी परेशान करना न छोड़ा और मेरे फूफा के मोबाइल पर फोन करने शुरू कर दिए और मुझसे कहने लगा कि तू सिरसा आकर मेरे साथ संबंध रख। फिर मेरे मां-बाप को फोन करने लगा कि तुम अपनी लड़की को सिरसा बुला लो नहीं तो मैं तुम्हारे लड़के को उठाकर ले जाऊंगा। इस पर पूरा परिवार डरा, सहमा रहने लगा। नाबालिग ने अपने साथ दुष्कर्म की घटना की पूरी जानकारी अपनी मां को दी। इसके बाद पीड़ित ने थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दी। पुलिस ने आरोपी मंगल सिंह के खिलाफ दुष्कर्म व पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। अदालत ने आरोपी टिंकू उर्फ मंगल सिंह के खिलाफ गवाहों व साक्ष्यों को ध्यान में रखकर दोषी ठहराते हुए उसे दस साल की सजा सुनाई।
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