सिरसा। व्यक्ति से रुपयों से भरा बैग छीनने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार शाम आरोपी युवक गुरप्रीत सिंह को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी की सजा का फैसला 21 जनवरी तक सुरक्षित रख लिया है।
शनिवार को न्यायालय दोषी गुरप्रीत सिंह को सजा सुनाएगा। इस मामले में थाना कालांवाली पुलिस ने 13 सितंबर 2019 को अभियोग दर्ज किया था। मामले के अनुसार गांव कालांवाली निवासी मास्टर बगड़ सिंह 13 सितंबर की दोपहर कालांवाली मंडी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में रुपये निकलवाने गया था। उसने बैंक से 50 हजार रुपये निकलवाए। इसके बाद वह रुपयों को बैग में डालकर अपने घर जाने लगा। रास्ते में बाइक सवार एक युवक उसके पास आया और झपट्टा मारकर उससे रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गया।
इसके बाद उसे घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मास्टर बगड़ सिंह का बयान दर्ज करके अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने गुत्थी को सुलझाते हुए इस वारदात को अंजाम देने वाले गांव तख्तमल निवासी गुरप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने गुरप्रीत सिंह को दोषी करार दे दिया।