140 किलोग्राम गांजा तस्करी के मामले में अतिरिक्त जिला तथा सत्र न्यायालय ने तीन लोगों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल कैद तथा एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस मामले में डिंग थाना पुलिस ने मई 2017 को केस दर्ज किया था। मामले के अनुसार डिंग थाना पुलिस को गुप्तचर से सुचना मिली थी कि गांव सुचान निवासी लखविंद्र सिंह नशीले पदार्थों की तस्करी करता है। सूचना के आधार पर पुलिस ने 12 मई 2017 को लखविंद्र सिंह के घर पर छापामारा तो एक संदूक से 140 किलोग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस ने मौके से लखविंद्र सिंह, जगविंद्र सिंह निवासी नरेलखेड़ा तथा मोहन सिंह निवासी सुचान को काबू कर लिया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर युवकों को गिरफ्तार किया था।